● पेट्रोल पंप , मेडिकल , एलपीजी गैस गोदामों को छूट
बेमेतरा :- कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में लाकडाउन की स्थिति में शिथिलता दिनांक 25.04.2020 से दी गई है तथा कुछ व्यवसाय गुटका, तम्बाखू, गुडाखू , शराब, सिगरेट, पान, सिनेमा आदि को छोड़कर अधिकांश संस्था को अपरान्ह 04 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी ।
परन्तु शिथिलता दिये जाने के पश्चात् से अब नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रो में लाकडॉउन संबंधी प्रावधानों का निर्धारित समयावधि में पालन कराने तथा कोरोना वायरस ( COVID - 19 ), बीमारी के संक्रमण से जिले के निवासियों को बचाये रखने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पुनः लॉकडाउन संबंधी भारत सरकार व छ. ग. शासन के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जावे।
अतः एतद् द्वारा सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में दिनांक 01.05.2020 को शाम 05 बजे से 03.05.2020 को शाम 05 बजे तक अर्थात 48 घंटो की लगातार अवधि के लिए पेट्रोल पंप , मेडिकल , एलपीजी गैस गोदामों को छोड़कर शेष सभी संस्थाने बंद रखे जाने के आदेश दिये जाते है ।
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धन्यवाद