बेमेतरा में lockdown के दौरान सेलून, पार्लर, तम्बाकू, गुटखा, पान की दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध, शेष दुकानें सुबह 10:00 बजे से 04:00 बजे अपरान्ह तक लॉकडाउन के नियमों व् शर्तों के साथ खुली रहेंगी ।

  • क्षेत्रों में सेलून , पार्लर , तम्बाकू गुटखा , पान की दुकानों , सभी मॉल , सामुदायिक भवन , सामाजिक भवन , वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। 
  • जिले में धारा - 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है ।
बेमेतरा :-  भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के निर्देश जारी किये गये है । बेमेतरा जिला ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान ( निजी एवं व्यवसायिक ) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है ।
इन क्षेत्रों में सेलून , पार्लर , तम्बाकू गुटखा , पान की दुकानों , सभी मॉल , सामुदायिक भवन , सामाजिक भवन , वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा ।
किसी भी धार्मिक संस्था के वर्तमान में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है । वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान ( स्वयं के घर में ) विवाह की अनुमति दी जा सकती है ।
ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । किसी भी तरह का समाजिक भोज आदि भी आयोजित नहीं होगा । बेमेतरा जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन व अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावे कि जिले में धारा - 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है ।
महामारी अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा । इसी प्रकार बेमेतरा शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डो में कम से कम भीड़ रखते हुये तथा एक साथ दुकाने नहीं है ऐसे सभी वार्डो में दुकाने प्रारंभ करने की अनुमति उल्लेखित शर्तो 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की क्षमता के साथ संचालन की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । शत - प्रतिशत क्रेता विक्रेता को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा| 
प्रत्येक दुकान में हैंड सेनिटाईजर हाथ धोने हेतु आवश्यक रूप से रखी जावेगी । बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु विक्रय नहीं की जायेगी । कार्य सुविधा की दृष्टि से दुकान संचालक मास्क की व्यवस्था भी कर सकते है । दुकानों के सामने एक - एक मीटर की दूरी , सोशल डिस्टेंस हेतु मार्क की जावेगी 
सभी दुकानें ( अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ) सायं 04 : 00 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जायेगी । उपरोक्त मानक प्रक्रिया ( SOP ) के प्रथम उल्लंघन पर 1000 / - द्वितीय उल्लंघन पर 2000 / - का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा । 
उसके पश्चात भी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान का संचालन सील कर दुकानें बंद कर दी जायेगी । जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी , परंतु नये दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी । 
किसी भी स्थिति में सेलून , पार्लर , तम्बाकू गुटखा , पान विक्रय की दुकान , जिम , स्वीमिंग पूल , सिनेमाघर , वैवाहिक भवन , गार्डन , खेल मैदान , बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा । परंतु भोजन सामग्री ( Cooked Food ) के विक्रय की दुकाने ( ढाबा इत्यादि ) Take Away के सिद्धांत पर संचालित होगा ।
सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानें पूर्ववतः बंद रहेगी , सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित होगा . उपरोक्त संदर्भ में जारी किन्ही भी अनुदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।  ( शिव अनंत तायल ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला - बेमेतरा ( छ . ग . )

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