छत्तीसगढ़ की सभी शराब दुकानें, व् पंजीयन कार्यालयों साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु लगाये गये लॉकडाऊन का कड़ाई से पालन कराने संबंधी को प्रशासन ने जारी किया आदेश

सभी मदिरा दुकानों को ३ मई तक बंद रखने आदेश जारी 

रायपुर :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, गोदामों सहित जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर सरकार ने सभी पंजीयन कार्यालयों को भी तीन मई तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब आगामी 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। विभाग द्वारा इसे बढ़ाते हुए अब आगामी 3 मई तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

साथ ही छ0ग0 राज्य के जिन जिलों से अन्य प्रदेशों की सीमा लगी हुई है , वहाँ के पुलिस अधीक्षक को विशेष ध्यान देनें व् लॉकडाऊन के दौरान बार्डर पूरी तरह से सील रखने को कहा गया। उपयुक्त अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से लोगों को बार्डर से प्रदेश में प्रवेश न करने दिया जाये । इस संबंध में राज्य शासन द्वारा दिशा - निर्देश पूर्व में जारी किये गये हैं जिनका सभी पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने - अपने जिलों में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।
एक जिले से दूसरे जिले में भी आवागमन हेतु केवल आवश्यक पासधारी व्यक्ति को ही अनुमति राज्य शासन द्वारा दी गई है । अतः सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि बिना अनुमति के एक जिले से दूसरे जिले में अनावश्यक आवागमन न होने दिया जाये । जिला के भीतर भी जिस प्रकार की व्यवस्था राज्य शासन एवं स्थानीय कलेक्टर द्वारा आदेशित की गई है , उस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने आदेश जारी किया गया ।

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