रायपुर,चित्रा पटेल । छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं
नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के
स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डों में
स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शत प्रतिशत रूप
से 5 जून शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन
विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उक्त आदेष का उल्लंधन
करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त
करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कडी कानूनी
कार्यवाही की जाएगी।
मांस-मटन की दुकान खुली मिलने पर कार्यवाही -
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों
एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को 5 जून शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर
अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेष का पूर्ण
व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिष्चित करवाने के आदेश दिये हैं। वहीं
नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 5 जून को कबीर
जयंती के अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद
मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन
कमिष्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य
शासन के निर्देशों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में
की जाएगी।
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अपना किमती समय देने के लिये
धन्यवाद