रायपुर। वाणिज्यकर व आबकारी विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा ने आज होटल एवं रेस्टोरेंट को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि होटल एवं रेस्टोरेंट में संचालित बार 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने 26 जून से प्रदेश के तमाम होटल और रेस्टारेंट को संचालित किए जाने की सशर्त अनुमति दी है, लेकिन आदेश में स्पष्ट कहा गया कि इनके भीतर संचालित होने वाले बारों को संचालित नहीं किया जा सकता। जारी आदेश में इसी बात को दोहराया गया है। यानी होटल और रेस्टारेंट संचालित होंगे, किन्तु इनके भीतर संचालित होने वाले बार प्रतिबंधित रखा जाना है। बता दें कि इससे पहले 28 जून तक बंदी का आदेश था, जिसे आगे बढ़ाते हुए अब 5 जुलाई तक कर दिया गया है।
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