दुर्ग । दुर्ग NSUI शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा ने जानकारी देते हुये बताया कि- शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में चयनित आवेदकर्ता को निजी स्कूल संचालकों के द्वारा प्रवेश देने संबंधीत जिन प्रक्रिया का राज्य शासन ने आदेश जारी किया है वह उस आदेश में बहुत ही जटिल प्रक्रिया होने के कारण प्रवेश में बाधा उत्पन्न हो रहा है सरकार के आदेश को ताक में रख करके भ्रम फैलाकर प्रवेश देने संबंधी चयन प्रक्रिया में मनमानी कर रहे हैं,
जिसके कारण पालकों में भटकाव की स्थिति पैदा हो रही है जिसे देखते हुए दुर्ग जिले सोनू साहू के मार्गदर्शन शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा द्वारा शारदा पब्लिक स्कूल रिसाली भिलाई में निरीक्षण पता साजी करने पर पता चला की स्कूल संचालक के द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जबकि आवेदको ने समय में प्रवेश लेने के लिए जिन भी संबंधित आवश्यक दस्तावेजो को जमा कर दिया गया है। परंतु निजी स्कूल प्रशासन द्वारा प्रवेश हेतु पात्र होने पर भी कुछ ना कुछ खामियां गिना कर शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन कर्ता को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है जिसके कारण स्कूल संचालन आरटीई की सीट को खाली रख दिया जाता है ताकि उसे सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाता है ऐसे निजी स्कूलों के द्वारा अपने खुद के लाभ के लिए ऐसा कृत्य किया जा जाता है। जो वर्षों से चले आ रहे हैं। उक्त बिंदु व्यतीत करने वाली परिस्थिति पालक और छात्रों के हित अतिक्रमण करने वाले कारकों पर विराम लगाने वाली स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत किया जावेगा एवं ऐसे निजी स्कूल प्रबंधकों पर कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग किया जाएगा अपने प्रशासकीय की काबिलियत का परिचय देंगे और राज्य सरकार ने जिस विश्वास के साथ जिला शिक्षा अधिकारी का पदेंन प्रधिकार प्रदान किया है उसकोक़ायम रख करके विधिक चुनौती देने वाली परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे।
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अपना किमती समय देने के लिये
धन्यवाद