BEMETARA : शर्तों के साथ जिले में समस्त सेवाओं ( जो शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं) का संचालन सप्ताह के छः दिन ( रविवार बंद ) प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होगा ।

◆ समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

बेमेतरा, 01 जून 2020। ऐसी सभी दुकाने / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को जो भारत सरकार , गृह मंत्रालय व छग शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं . उनके संचालक की अनुमति  शर्तों के अधीन प्रदाय की जाती है ।

मुख्य बातें...

◆ दुकानों / संस्थायें / प्रतिष्ठान सेवाओं का संचालन सप्ताह के छः दिन ( रविवार बंद ) प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होगा ।

◆ दुकान परिसर के बाहर पर्याप्त मात्रा में पानी व हैण्ड संनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा ।

◆ सड़क किनारे सामान बेचने वालों ( फेरी वालों ) के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियत स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा 02 ठेलो के मध्य 20 फीट की अनिवार्य रूप से रखी जाये। 

◆ विवाह संबंधी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति

◆ Non - vending Zone में किसी तरह व्यापार - व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी ।

◆ अंत्येष्टि / अतिम संस्कार जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी।


◆ दुकानों में एक बार में अधिकतम 05 ग्राहकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये प्रवेश दिया जा सकेगा ।

◆ रात्रि 09:00 बजे से सुबह 05.00 का समय  कर्फ़्यू ! का होगा , जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालन नहीं होगा । परंतु कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से व गैर - जरूरी कार्य हेतु सायं 07:00 बजे के पश्चात घर से बाहर नहीं निकलेगा ।

◆ 10 साल से कम उम्र के बच्चें , गर्भवती महिलाओं एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मात्र मेडिकल ईमरजेंसी कारणों से ही घर से बाहर निकल सकेंगे ।

◆ सार्वजनिक स्थल पर पान , गुटखा व शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा ।

◆ समस्त स्पोटर्स काम्पलेक्स , स्टेडियम व सार्वजनिक पार्क 7 जून तक बंद रहेगी ।

◆ उक्त किसी भी पंडिका का उल्लंघन होने पर दुकान / प्रतिष्ठान / संस्थान / सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सील किया जा सकता है। 

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