रायपुर। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब अनलॉक में कुछ पाबंदियों के साथ कल से व्यापारी दुकान खोल सकेंगे। इसे लेकर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आज व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके मुताबिक रायपुर में अब हफ्ते में 6 दिन ही व्यापारिक गतिविधियां होंगी। वहीं एक दिन रविवार को दुकानों स्वस्फूर्त बंद रखी जाएगी।
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों खोलने की तय समयसीमा के अनुसार रविवार को छोड़कर प्रतिदिन 8 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही दुकानदारों को दुकानों में मास्क रखने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में 15 दिनों के लिए दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
इन समयावधी में खुलेंगी दुकानें
सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक – सब्जी, दूध, मटन, मछली की दुकानें खुलेंगी।
सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक – किराना, जनरल, प्रोविजन की दुकानें।
दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक – अन्य समस्त व्यवसाय।
सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक – रेस्टोरेन्ट होटल में डाइनिंग
रात 8 बजे से रात 10 बजे तक – होम डिलीवरी
सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 5 से रात 8 बजे तक – ठेले पर खाद्य सामग्री जैसे गुपगुच, मोमोस, चाट आदि।
सुबह 6 बजे से 12 बजे तक – केवल दूध की दुकानें खुलेंगी।
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