Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का फॉर्म कब और कहां भरा जाएगा? ये हैं नियम और शर्तें

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Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का फॉर्म कब और कहां भरा जाएगा? ये हैं नियम और शर्तें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की सबसे अहम महतारी वंदन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह वही योजना है, जिसका राज्य की महिलाओं का काफी इंतजार रहा है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लग चुकी है। इस योजना से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि मिलने वाली है। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है।

जैसा कि चुनाव के समय बीजेपी ने ऐलान किया था, इस योजना के तहत हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए मिलेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपए यानी 12,000 रुपए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना की पहली किस्त का पैसा सरकार अगले महीने से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चलिए बताते हैं इस योजना से कैसे जुड़ा जा सकता है? क्या-क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके लिए लगेंगे? पात्रता कैसे तय की जाएगी?

• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में "महतारी वंदन योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
• यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

कैसे करना होगा आवेदन?
महतारी वंदना योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा जमा करना होगा। इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन प्रक्रिया में महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। वहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में महिलाएं आवेदन फॉर्म महतारी वंदना योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर सकेंगी।

सिर्फ यही महिलाएं होंगी पात्र
महतारी वंदन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता होना बेहद जरूरी है। महतारी वंदन योजना में केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला ही आवेदन कर सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 साल होनी चाहिए। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।

योजनांतर्गत अपात्रता
• इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाली महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए एवं सालाना आय 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी /कर्मचारी हो।
• जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो ।
• जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
• पात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
• सामाजिक सहायता कार्यक्रम / विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान।

आवेदन करने का माध्यम
• योजना के ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे
• आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
• ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
• बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से।
•आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
• नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से ।

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