Revised program issued for preparation of voter list as on 01 January 2025 for urban body/panchayat elections
बेमेतरा, अमन ताम्रकार। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका निर्वाचन के लिए 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सभी पंचायत एवं नगरीय निकायों में 31 दिसम्बर 2024 से 06 जनवरी 2025 तक पुनः दावा आपत्ति प्राप्त कर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नये एवं पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।
आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम एवं निर्देश अनुसार 31 दिसम्बर 2024 को 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (मूल एवं पूरक) का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा। जिस पर दावा आपित्त 06 जनवरी 2025 को 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। दावा आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 09 जनवरी 2025 तथा प्रपत्र क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। प्रपत्र क-1 में दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 निर्धारित है। दावा आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर होगी। पंचायत एवं नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जायेगा। इस पुनरीक्षण अवधि में 01 अक्टूबर 2024 से 01 जनवरी 2025 के बीच विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के नये मतदाताओं से फार्म क-1 भराकर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित की जायेगी तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाया जायेगा। *कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने पुनरीक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है।
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अपना किमती समय देने के लिये
धन्यवाद